Saturday, October 26, 2024
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अति शर्मनाक : कलयुगी मां ने किया दुधमुंहे बेटे का सौदा

Nahan News : एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जो पहाड़ी राज्यों Himachal and Uttarakhand से जुड़ी है। लाजमी तौर पर कलयुगी मां की करतूत आपको चौंका देगी, क्योंकि हमारे लिए ये बेहद ही अजीब बात है कि मां अपनी तीन माह के बेटे का सौदा भी कर सकती है। ये तो Haridwar की कनखल पुलिस का कमाल है कि अपराध को अंजाम पर पहुंचने से पहले ही बेपर्दा कर दिया गया।

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आप ये भी जानकर चौंक जाएंगे कि इस करतूत में मासूम का नाना भी शामिल था। Paonta Sahib के शुभखेड़ा की रहने वाली मोनिका पत्नी Arjun Thapa Uttarakhand के कनखल में रह रही थी। पिता के साथ दुधमुंहे बेटे का 8 लाख में बेचने का सौदा तय किया था। ये तो Uttarakhand police को खुफिया नेटवर्क इतना मजबूत था कि समय रहते ही पुलिस को सौदेबाजी की भनक लग गई।

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हरकत में आई कनखल पुलिस ने आरोपी मां, नाना व बिचौली महिला के अलावा खरीददार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि खरीददार की बहन भी सौदेबाजी में बिचौली थी। रंगे हाथों ही पुलिस ने अपराध को अंजाम से पहले बेपर्दा किया। मौके पर पांच लाख की राशि भी बरामद की गई है।

वीरवार रात कनखल पुलिस को सूचना मिली थी कि राज विहार के फुटबाॅल मैदान के नजदीक एक घर में मासूम बच्चे की खरीद-फरोख्त को अंजाम दिया जा रहा है। हल्की सी पूछताछ पर हत्थे चढ़ी बिचौली महिला हर्षो पत्नी पूरन ने राज उगल दिया।

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उसने बताया कि भाई महावीर की शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं, एक बेटी भी है। भाई व भाभी बेटा चाहते थे। इसलिए उसने परिचित महिला को तलाकशुदा मोनिका के तीन माह के बेटे को बेचने की बात कही। भाई व भाभी भी बच्चा खरीदने को तैयार हो गए। पुलिस ने खरीददार महादेव को भी गिरफ्तार किया है।

उधर, पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि मासूम बेटे का सौदा कर रही मोनिका की दो शादियां हुई हैं। दूसरे पति की संतान को तलाक के बाद 8 लाख में बेच रही थी। पहले पति से मोनिका का एक बेटा व बेटी भी हैं। आरोपी मोनिका ने पुलिस को ये कहा कि वो घरेलू कार्य करती है, बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ है। इसलिए मासूम को बेचने की योजना बनाई थी।

हरिद्वार पुलिस के एसएसपी अजय सिंह के हवाले से फेसबुक पोस्ट में लिखा गया कि कनखल में एक बच्चे की खरीद-फरोख्त की सूचना मिली थी। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा-370 व जेजे एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

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