Tuesday, December 17, 2024
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शादी की उम्र 21 के फरमान से लड़कियों की शादी करने की मची होड़, एक सप्ताह में कर दी गई 450 शादियां

देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल तय होनी जा रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी के जमाने में पूरे ग्रामीण भारत को भी इसकी सूचना है। आग की तरह फैली इस सूचना के कारण हरियाणा के मेवात में सप्ताह भर में 18 और 21 साल के बीच की उम्र की लड़कियों की करीब 450 शादियां हुई हैं। बताया जा रहा है कि सप्ताह भर में हालांकि करीब 180 शादियां ही निर्धारित थीं।

दो स्थानीय वकीलों ने खुलासा किया कि संयोग से गुरुवार को सरकार की घोषणा के बाद से कोर्ट मैरिज में भी तेजी आई है। गुरुग्राम में कोर्ट मैरिज करने वाले अंतरजातीय जोड़ों की संख्या सप्ताहांत में 4 गुना बढ़ गई। गुरुग्राम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में 20 शादियों के लिए आवेदन आए, जबकि आमतौर पर 6 या 7 आवेदन ही शादियों के लिए आते हैं। इसी तरह से गुरुग्राम के मंदिरों में करीब 55 शादियां हुई जोकि 5 या सात ही हुआ करती थीं।

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यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है क्योंकि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने वाले विधेयक को सरकार की मंजूरी ने मुस्लिम बहुल मेवात क्षेत्र विशेष रूप से नूंह जिले में कई लोगों को परेशान कर दिया है, जहां आमतौर पर लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। नूंह देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। इस क्षेत्र में 18 से 20 वर्ष की आयु की लड़कियों के सप्ताहांत में सैकड़ों शादियां हुईं, जहां माता-पिता अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े क्योंकि ऐसा करना अभी भी कानूनी था।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में समाज सुधार से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अब लड़कों की तरह ही लड़कियों की शादी की आधिकारिक उम्र 21 साल होने जा रही है। भारत में किसी को बालिग कहे जाने की उम्र 18 है लेकिन शादी के मामले में लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल ही रखी गई थी।

अब केंद्रीय कैबिनेट ने विवाह के लिए लड़कियों की उम्र भी 21 वर्ष किए जाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मौजूदा सत्र में ही सरकार इस विधेयक को पेश करेगी। देश में विवाह की उम्र में बदलाव 43 वर्ष बाद किया जा रहा है इससे पहले 1978 में ये बदलाव किया गया था। तब 1929 के शारदा एक्ट में संशोधन किया गया और शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी।

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