हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की चार सीटों और विधानसभा (Himachal Pradesh By Elections) की छह सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं. एक जून को प्रदेश में अंतिम चरण में वोटिंग होगी. ऐसे में गुरुवार को चुनाव प्रचार (Lok Sabha Chunav 2024) का अंतिम दिन है. ऐसे में शराब (Liquor Shop) के शौकीनों से जुड़ी यह खबर है. चुनाव आयोग के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश में अब गुरुवार यानी 30 मई शाम से शराब के ठेके बंद हो जाएंगे. इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं.
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 30 मई को शाम पांच बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा. ऐसे में तीन दिन तक शराब के ठेके बंद रहेंगे. जो कि 1 मई को शाम छह बजे के बाद खुलेंगे. वहीं, चार जून को भी ड्राई डे रहेगा. क्योंकि उस दिन चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी.
शिमला के डीसी और निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिला शिमला तथा दूसरे राज्यों के साथ लगती सीमा में 3 किलोमीटर के दायरे तक 30 मई शाम 6 बजे से 1 जून, 2024 को शाम 6 बजे तक शराब के ठेके बंद रहेंगे. इस दिन ड्राई डे घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मतगणना के दिन 4 जून, 2024 को मतगणना पूर्ण होने तक भी ड्राई डे रहेगा.
उन्होंने कहा कि इस दौरान होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर भी मादक पदार्थों की बिक्री एवं वितरण पर पाबंदी रहेगी. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में शराब की 2200 दुकानें हैं. सरकार को आबकारी नीति से करीब 2500 करोड़ की आय होती है.
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