ताज़ा खबर के अनुसार दराट से हमला करने की आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय ने एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कारावास के साथ ही तीन हजार रुपए जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सोमवार को न्यायाधीश अनुलेखा कंवर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
आरोपी महिला निवासी गांव समराला, डाकघर डिडवीं टिक्कर तहसील हमीरपुर को दोषी करार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 26 जून, 2017 को शाम करीब सात बजे दोषी महिला ने पीड़ित पर दराट तथा डंडे से हमला किया था। इस मारपीट में पीडि़त को चोटें आई थीं। बाद में यह मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज हुआ। पुलिस में माध्यम से मामला न्यायालय में पहुंचा। मामले में 14 गवाहों की गवाही हुई तथा मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी हमीरपुर ने की है।
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