हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल (private schools of Himachal Pradesh) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आए हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में निजी स्कूलों (private schools in Hamirpur district) को बच्चों के दाखिले से पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य होगा।
बता दे कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार प्रदेश अधिनियम 2011 के प्रावधानों के मुताबिक, पहली से 8वीं कक्षा वाले सभी निजी स्कूलों को प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र लेना जरूरी है।
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शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल (Education Department released the schedule)
विभाग ने all private primary/secondary/high/senior secondary schools के managers/headmasters/principals को निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023- 2024 के लिए मान्यता प्राप्त कर लें। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन निजी शिक्षण संस्थान की मान्यता को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, उन्हें नई मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। बाकी निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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15 मार्च तक मान्यता के लिए आवेदन
विभाग ने साफ कहा है कि सभी निजी शिक्षण संस्थान पहली से 8वीं कक्षा तक मान्यता लेने के लिए 15 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों को पूर्ण करना होगा। मान्यता प्राप्ति के बिना कोई भी नया निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा। अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि व उसकी भरपाई के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
कार्रवाई होगी नियमों का पालन नहीं किया तो
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलभूषण राकेश का कहना है कि सभी स्कूलों को 15 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। उसके बाद किए जाने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी को नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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